Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana: पैसों की कमी के कारण जीवन में कई परेशानियां आती हैं। इनमें बड़ी समस्या बेटी की शादी करने की होती है। कई गरीब परिवारों के पास अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे नहीं होते हैं और वे परिवार अपनी बेटी की शादी नहीं कर पाते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना शुरू की है। जिसकी मदद से गरीब परिवार अपनी बेटी की शादी कर सकेंगे। आइए आज हम आपको अपने लेख की मदद से बताते हैं कि मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना क्या है और मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना में आवेदन कैसे करें। क्या है हरियाणा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना?
इस योजना के तहत गरीब परिवारों की बेटियों की शादी के लिए एक तरह की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। जिससे गरीब परिवार अपनी बेटी की शादी कर सकेंगे। इस योजना के तहत राज्य सरकार ने गरीब बेटियों, विधवाओं की बेटियों, पिछड़े वर्ग की गरीब लड़कियों और अनुसूचित जाति की लड़कियों को शामिल किया है। मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का उद्देश्य इस योजना का उद्देश्य गरीब परिवारों की बेटियों की शादी के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है। जिसके तहत गरीब परिवार अपनी बेटी को बोझ नहीं समझेंगे। गरीब परिवारों की बेटियों और अनाथालयों में रहने वाली बेटियों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा। हरियाणा के गरीबी रेखा से नीचे के सभी परिवार इस योजना के माध्यम से अपनी बेटियों की शादी कर सकेंगे।
विवाह शगुन योजना के महत्वपूर्ण बिंदु
विवाह शगुन योजना के लिए निम्नलिखित महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रकार हैं:-
- शादी की तिथि से पहले आवेदन पत्र जमा करें, ताकि आपको इस योजना के तहत समय पर सहायता राशि मिल सके।
- शादी के बाद सहायता राशि प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र इस प्रकार होना चाहिए:-
(i) शादी से 2 महीने पहले जिला कल्याण अधिकारी को जमा करें।
(ii) शादी के 3 महीने बाद निदेशक मुख्यालय को जमा करें।
- शादी के 3 महीने बाद दिया गया आवेदन पत्र खारिज कर दिया जाएगा।
Haryana Chief Minister Marriage Shagun योजना के लाभ
विवाह शगुन योजना के लिए निम्नलिखित लाभ और विशेषताएं इस प्रकार हैं:-
- इस योजना की मदद से गरीब परिवारों की बेटियों की शादी अच्छे से हो सकेगी।
- इस योजना के तहत मिलने वाली राशि सीधे बेटी के बैंक खाते में जमा की जाएगी।
- इस योजना के तहत बेटियों को न केवल शादी के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी, बल्कि उसके बाद भी कुछ मदद प्रदान की जाएगी।
- इस योजना को आसान बनाने के लिए हरियाणा सरकार ने इस योजना का पंजीकरण ऑनलाइन रखा है ताकि हर कोई आसानी से आवेदन कर सके।
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के लिए जरूरी पात्रता
विवाह शगुन योजना में आवेदन करने के लिए निम्नलिखित पात्रता अनिवार्य है:-
- इस योजना का लाभ उठाने के लिए, शादी करने वाली लड़की की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- इस योजना का लाभ उन लड़कियों को मिलेगा जो हरियाणा राज्य की मूल निवासी हैं।
- योजना का लाभ परिवार सिर्फ दो बेटियों को ही मिलेगा।
- इस योजना के लिए पात्र होने के लिए, इस योजना में आवेदन करना आवश्यक है।
- विधवा महिलाएँ और तलाकशुदा महिलाएँ इस योजना का लाभ केवल एक बार ही उठा सकती हैं। वे पुनर्विवाह करने पर इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे।
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना हरियाणा राशि
विवाह शगुन योजना के तहत सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली राशि इस प्रकार है:-
- इस योजना के तहत गरीब परिवारों की विधवाओं की बेटियों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। जिनकी वार्षिक आय एक लाख रुपये से कम है। सरकार उन सभी परिवारों की लड़कियों को 51,000 रुपये की सहायता प्रदान करेगी।
- इस योजना के तहत 51 हजार रुपये की सहायता राशि में से 46,000 रुपये शादी से पहले दिए जाएंगे। शेष 5,000 रुपये शादी के बाद दिए जाएंगे।
- इस योजना के तहत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति परिवारों की बेटियों को 41,000 रुपये की राशि दी जाएगी, लेकिन यहां भी सरकार शादी से पहले 36,000 रुपये देगी और शेष 5,000 रुपये शादी के बाद दिए जाएंगे।
- इस योजना के तहत अगर अनुसूचित जाति की लड़की के नाम पर 5 एकड़ जमीन दर्ज है, लेकिन परिवार की वार्षिक आय 1 लाख रुपये से कम है, तो ऐसी बेटियों को 11,000 रुपये की सहायता प्रदान की जाएगी। जिसमें शादी से पहले 10,000 रुपये और शादी के बाद 1,000 रुपये दिए जाएंगे।
- इस योजना के तहत लड़कियों को शादी के बाद विवाह प्रमाण पत्र जमा करना होगा।
आवश्यक दस्तावेज
- लड़की का बैंक खाता पासबुक
- आधार कार्ड
- जाति प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- लड़का और लड़की दोनों का एडमिट कार्ड और मार्कशीट
- मोबाइल नंबर
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना 2024 के लिए सरकारी वेबसाइट
सरकार द्वारा इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट लॉन्च की गई है। हरियाणा विवाह शगुन योजना के लिए आवेदन करने या कोई अन्य जानकारी प्राप्त करने के लिए, आपको इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना चाहिए। यहाँ आपको इस योजना के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी।
हरियाणा विवाह शगुन योजना आवेदन पत्र
इस योजना की आवेदन प्रक्रिया ऑफ़लाइन है। इस योजना का आवेदन पत्र डाउनलोड करने के लिए, इस लिंक पर क्लिक करें, अन्यथा आप इसे ऊपर दी गई आधिकारिक वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस आवेदन पत्र में पूछी गई जानकारी दर्ज करके और आवश्यक दस्तावेज़ों को संलग्न करके, इसे निर्धारित विभाग में जमा करें।
विवाह शगुन योजना हरियाणा ऑनलाइन आवेदन
हरियाणा विवाह शगुन योजना के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं:-
ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया
- पहले आपको मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना की वेबसाइट पर जाना होगा।
- अब नए पंजीकरण विकल्प पर क्लिक करें।
- फिर अपना आधार कार्ड नंबर और मोबाइल नंबर दर्ज करें।
- मोबाइल पर प्राप्त OTP दर्ज करके सत्यापन पूरा करें।
- इसके बाद पूछी गई जानकारी दर्ज करें और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें और सबमिट विकल्प पर क्लिक करें।
ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया
- अपने नजदीकी स्थानीय आवास कार्यालय में जाएं।
- इस कार्यालय से आवेदन पत्र प्राप्त करें और फॉर्म में अपनी जानकारी दर्ज करें।
- इस फॉर्म के साथ अपने आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें।
- अंत में आवेदन पत्र और दस्तावेज कार्यालय में जमा करें।
- इस तरह आप इस योजना में ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं।